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वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला और अवैध पेड़ कटाई के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज


संतकबीर नगर: वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला और अवैध पेड़ कटाई के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने थाना बेलहर कला क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की टीम पर हमला करने और अवैध रूप से पेड़ काटने के एक गंभीर मामले में अभियुक्त हकीमुल्लाह पुत्र मो० रजा,व सरबरे आलम पुत्र हकीमुल्लाह निवासी- जंगल दशहर, थाना बेलहर कला द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी गोविन्द त्रिपाठी, जो मेंहदावल रेंज में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने दिनांक 03.10.2026 को शाम करीब 5:30 बजे सूचना दी कि ग्राम जंगल दशहर में हकीमुल्लाह, सदरे आलम, सरवरे आलम, फारुख व नजमुल द्वारा वन विभाग के अधीन संरक्षित पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

जब मौके पर पहुंचकर रिजर्व फॉरेस्ट की लकड़ी काटकर ट्रैक्टर से ले जाने से रोका गया, तो अभियुक्तों ने एक राय होकर लोहे की कुल्हाड़ी और रॉड से जान से मारने की नीयत से टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में सरकारी कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। अजीत सिंह और आदित्य सिंह को भी चोटें आई हैं।

अदालत ने अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने, वन विभाग की लकड़ी चोरी करने और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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